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Pan-adhar link: पैन कार्ड रद्द हो जाएगा अगर आधार से लिंक नहीं किया, लास्ट डेट चेक करें

By Admin@2001

Published on: December 23, 2025

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Pan-adhar link

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Pan-adhar link: अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक न करने की स्थिति में आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा।

3 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना (Notification No. 26/2025) के अनुसार, उन सभी व्यक्तियों को अपना आधार लिंक करना अनिवार्य है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग करके पैन कार्ड बनवाया था। यदि आपने अभी तक अपना स्थायी आधार नंबर विभाग को अपडेट नहीं किया है, तो नया साल आपके लिए वित्तीय मुश्किलें ला सकता है।

अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो क्या होगा?

Pan-adhar link: यदि आपका पैन कार्ड 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक नहीं होता है, तो 1 जनवरी 2026 से वह ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) हो जाएगा, जिसके गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। सबसे बड़ा झटका आपके इनकम टैक्स रिफंड पर लगेगा, जो तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा, पैन सक्रिय न होने के कारण आपको ऊंची दर पर TDS और TCS देना होगा। बैंकिंग सेक्टर में भी आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा; आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, डीमैट अकाउंट ऑपरेट करना मुश्किल होगा और 50,000 रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड या नकद लेनदेन पर रोक लग जाएगी। सरल शब्दों में, एक निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ आपका ITR (आयकर रिटर्न) प्रोसेस नहीं होगा और आप अधिकांश महत्वपूर्ण वित्तीय और कर-संबंधी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे।

लिंक करना क्यों ज़रूरी है?

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि यह आपकी वित्तीय गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के लिए भी अत्यंत ज़रूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य कर चोरी को रोकना और एक ही व्यक्ति के नाम पर जारी किए गए कई फर्जी पैन कार्डों को समाप्त करना है। सरकार इस लिंकिंग के माध्यम से वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाना चाहती है ताकि ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। यदि आप इसे लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका फंसा हुआ टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण काम जैसे लोन लेना या बड़ा निवेश करना रुक जाएगा। संक्षेप में, अपनी वित्तीय पहचान को वैध बनाए रखने और भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है।

कैसे करें लिंक?

Pan-adhar link: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया अब बहुत सरल है। आप इसे घर बैठे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से पूरा कर सकते हैं;

Step:1

यदि आपने अब तक लिंक नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले जुर्माना भरना होगा:

  1. वेबसाइट पर जाएं: आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. लिंक आधार चुनें: होमपेज पर बाईं ओर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  3. विवरण दर्ज करें: अपना 10 अंकों का PAN और 12 अंकों का Aadhaar नंबर डालें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  4. ई-पे टैक्स: एक पॉप-अप खुलेगा, वहां ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ पर क्लिक करें।
  5. OTP वेरिफिकेशन: अपना पैन नंबर दोबारा डालें और मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरकर ‘Continue’ करें।
  6. टैक्स का प्रकार चुनें: * पहले बॉक्स ‘Income Tax’ के नीचे ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
    • Assessment Year (AY): 2026-27 (नवीनतम वर्ष) चुनें।
    • Type of Payment: ‘Other Receipts (500)’ को चुनें।
  7. भुगतान करें: ₹1,000 की राशि अपने आप दिखाई देगी। इसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या UPI के माध्यम से जमा करें।
  8. प्रतीक्षा करें: भुगतान करने के बाद उसकी रसीद डाउनलोड कर लें। भुगतान को सिस्टम में अपडेट होने में 4 से 5 कार्य दिवस का समय लग सकता है।

Step:2

भुगतान के 4-5 दिन बाद आपको दोबारा पोर्टल पर जाकर लिंकिंग पूरी करनी होगी:

  1. पुनः लॉगिन करें: ई-फाइलिंग पोर्टल के ‘Link Aadhaar’ सेक्शन में फिर से जाएं।
  2. वैलिडेट करें: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। अब आपको मैसेज दिखेगा— “Your payment details are verified”। ‘Continue’ पर क्लिक करें।
  3. नाम और मोबाइल: आधार कार्ड पर जैसा नाम लिखा है, वैसा ही टाइप करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. चेकबॉक्स टिक करें: * यदि आधार पर केवल जन्म का साल (Year) लिखा है, तो पहला बॉक्स टिक करें।
    • आधार विवरण को वैलिडेट करने की सहमति के लिए दूसरा बॉक्स अनिवार्य रूप से टिक करें।
  5. अंतिम सबमिशन: ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।
  6. OTP: आपके मोबाइल पर अंतिम वेरिफिकेशन के लिए 6 अंकों का OTP आएगा, उसे डालकर ‘Validate’ पर क्लिक करें।

Step:3

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया सफल रही या नहीं:

  1. पोर्टल के होमपेज पर ‘Link Aadhaar Status’ पर जाएं।
  2. अपना पैन और आधार नंबर डालें।
  3. यदि लिंक हो चुका है, तो लिखा आएगा: “Your PAN is already linked to given Aadhaar.”

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